नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय ने बुधवार को नदी थाना में दर्ज किसान की हत्या कर दहशत फैलाने के मामले में अहम फैसला सुनाया। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय नवगछिया सुश्री नीतू कुमारी की अदालत ने झंडापुर निवासी किसान रवीश कुमार की गोली मारकर हत्या के आरोप में जजला यादव उर्फ जयजय यादव एवं विशाल यादव को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अदालत ने दोनों अभियुक्तों को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास के साथ 25-25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा दी है। अर्थदंड नहीं देने पर उन्हें अतिरिक्त दो वर्ष का कारावास भुगतना होगा। वही इसी मामले में अन्य धारा में 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई गई। इसके अलावा धारा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दोनों को 7-7 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया गया है।
अदालत ने इसी मामले में हत्या की साजिश में शामिल अन्य अभियुक्तों—संतोष पासवान (श्रीकुंड निवासी), मौसम यादव, गयानंद यादव, पप्पू यादव (तीनों नयाटोला भवनपुरा निवासी), बदरा यादव उर्फ बद्री यादव, पंकज यादव एवं प्रभाष यादव—को धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत 10-10 वर्ष का कारावास एवं 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर उन्हें अतिरिक्त एक-एक वर्ष का कारावास भुगतना होगा। यह सजा धारा 120बी भादंवि के अंतर्गत भी लागू होगी। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। बता दें कि है कि 5 अप्रैल 2022 की सुबह नदी थाना क्षेत्र में टेकना दियारा में झंडापुर निवासी किसान रवीश कुमार की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। अभियोजन के अनुसार किसानों में दहशत फैलाकर फसल की लूटपाट को आसान बनाना हत्या का मुख्य कारण था। मामले का संचालन अपरलोक अभियोजक देवेंद्र कुमार सिंह ने किया। सुनवाई के दौरान कुल सात अभियोजन साक्षियों की गवाही के आधार पर आरोप सिद्ध हुए। इस कांड में मृतक के भाई अमीश कुमार सूचक थे। अदालत के इस फैसले से मृतक की विधवा पत्नी करिश्मा देवी एवं उनके दो अनाथ बच्चों को न्याय मिला है।



