नवगछिया व्यवहार न्यायालय में आर्म्स एक्ट के एक मामले में बड़ा फैसला आया है। एसीजेएम-3 की अदालत ने रंगरा थाना कांड संख्या 407/22 में आरोपी सातो मंडल को दोषी ठहराते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
नवगछिया : नवगछिया व्यवहार न्यायालय के एसीजेएम-3 की अदालत ने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। यह फैसला नवगछिया पुलिस द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य, समर्पित चार्जशीट तथा अभियोजन पक्ष की गवाही के आधार पर सुनाया गया।मामला रंगरा थाना कांड संख्या 407/22 से जुड़ा है। सुनवाई के दौरान अदालत ने आरोपी सातो मंडल को दोषी करार दिया। आरोपी की पहचान भीमदास टोला निवासी सातो मंडल, पिता राम मंडल, थाना रंगरा, जिला भागलपुर के रूप में हुई है।अदालत ने आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 (1-बी) ए के तहत दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में तीन माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 26 के तहत छह माह के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी गई है। जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास का प्रावधान रखा गया है। अदालत ने आदेश दिया है कि दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। मामले की जानकारी अभियोजन पदाधिकारी विश्वजीत कुमार ने दी।




